रांची पुलिस ने खुलासा किया है कि कुख्यात प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह आपस में मिलकर काम कर रहे हैं.

रांची: झारखंड में एक्टिव दो खतरनाक संगठित आपराधिक गिरोह एक साथ काम कर रहे हैं. कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गैंग एक साथ मिलकर झारखंड में अपराध की दुनिया में काम कर रहे हैं. रांची पुलिस के द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया है. मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस के द्वारा सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला

जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और विदेश से अपने गैंग को हैंडल कर रहे प्रिंस खान ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है. जेल के बाहर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा इस खतरनाक गठजोड़ वाले गैंग को संभाल रही थी. राजधानी रांची में हाल के दिनों में जो भी रंगदारी के कॉल प्रिंस खान के नाम पर किए गए थे वह इस गठजोड़ का ही परिणाम था. यहां तक कि कोयलांचल शांति सेना को भी रिया सिन्हा के द्वारा संचालित किया जा रहा था. रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन और उनकी टीम के द्वारा यह खुलासा किया गया है. मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस के द्वारा सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं चार अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार अपराधियों में इनामुल हक उर्फ बबलु खान, रवि आनंद उर्फ सिंघा, मो० शाहिद उर्फ अफरीदी खान, मो० सेराज उर्फ मदन और सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा शामिल हैं. इनके पास से तीन पिस्टल, सात मैगजीन, 13 जिंदा गोली, एक टाटा सफारी कार, एक आईफोन और पांच एंड्रॉएड मोबाईल फोन बरामद किए गए हैं.

पाकिस्तान से जुड़ा हथियार कनेक्शन

रांची में इनामुल हक उर्फ बबलु खान अपने गुर्गों के साथ मिलकर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के लिए लेवी वसूली का काम करते हैं. इन लोगों के द्वारा वसूली गयी राशि को सुजीत सिन्हा के गुर्गों की मदद से प्रिंस खान तक पहुंचाया जाता था, जिसे प्रिंस खान द्वारा यूएई के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया जाता था. जिसका उपयोग अवैध हथियार की खरीदारी और अन्य अवैध कार्यों में पाकिस्तान में मौजूद उनके गुर्गों के द्वारा किया जाता है.

इस संबंध में सदर थाना (बी०आई०टी० मेसरा ओ०पी०) काण्ड संख्या 512/2025, दिनांक- 22.10.2025, धारा 111(3)/111 (4)/61 (2) भारतीय न्याय संहिता, 25(1-A)/25(1-B)a/25(6)/25(7)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17/18/18(B)/20/21 U.A(P) Act. दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि डोरंडा थाना अंतर्गत सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर हुई हवाई फायरिंग के लिए हथियार इन लोगों के द्वारा ही दिया गया था.

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