रांची: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के अंतर्गत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण अब 20 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.
जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कई विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई थीं. इन्हीं रिक्त सीटों को भरने के लिए आवेदन की तिथि 20 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गईं हैं. ऑनलाइन आवेदन रांची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट ranchi.nic.in पर किया जा सकता है.
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में नए आवेदक शामिल नहीं होंगे. केवल वही अभिभावक आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन उनके बच्चों का चयन प्रथम लॉटरी में नहीं हो पाया था. आवेदन करते समय उन्हें 2 सितंबर को प्रकाशित विज्ञापन में दी गई शर्तों का अनुपालन करना होगा.
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं. इसका मकसद गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है. इस नियम के तहत प्रत्येक निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अपनी प्रवेश कक्षा की एक चौथाई सीटें ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित रखनी होती हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. अभिभावकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आवेदन करने वाले सभी अभिभावकों को पहले से निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.





