प्रेस विज्ञप्ति
खड़गपुर मंडल ने गैर-अनुमोदित पैकेज्ड पेयजल के खिलाफ अभियान तेज किया
खड़गपुर मंडल ने यात्रियों के लिए सुरक्षित और अनुमोदित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रेलवे परिसरों में गैर-अनुमोदित पैकेज्ड पेयजल (पीडीडब्ल्यू) की बिक्री और वितरण के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है।
इसी निरंतर प्रयास के तहत, आज वाणिज्य निरीक्षक ने नियमित निरीक्षण के दौरान अंदुल स्टेशन पर एक खानपान स्टॉल से गैर-अनुमोदित पैकेज्ड पेयजल के कार्टन जब्त किए।
पिछले सप्ताह की शुरुआत में, वाणिज्य विभाग द्वारा की गई नियमित जाँच के दौरान:
• संतरागाछी स्टेशन पर नए स्टेशन भवन के कॉनकोर्स क्षेत्र से गैर-अनुमोदित पैकेज्ड पेयजल के 80 कार्टन जब्त किए गए।
• शालीमार स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 से 50 कार्टन जब्त किए गए।
• खड़गपुर स्टेशन पर, लगातार निरीक्षण के दौरान कुल 62 कार्टन ट्रेनों से उतारे गए और जब्त किए गए – ट्रेन संख्या 22306 से 17 कार्टन और ट्रेन संख्या 22841 से 45 कार्टन।
ये प्रवर्तन कार्रवाइयाँ यात्री सुरक्षा के प्रति मंडल की दृढ़ प्रतिबद्धता और खानपान एवं वाणिज्यिक दिशानिर्देशों के सख्त कार्यान्वयन को दर्शाती हैं। विक्रेताओं को नियमित रूप से केवल अनुमोदित पीडीडब्ल्यू ब्रांड ही खरीदने और बेचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खड़गपुर मंडल अनुपालन सुनिश्चित करने और यात्रा करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अपनी कड़ी निगरानी और औचक निरीक्षण जारी रखेगा।





