भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार— प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा

जयपुर। राजस्थान निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 56102 मतदाता विकल्प के तौर पर अब तक आवेदन इस सुविधा के लिए आवेदन कर चुके है। प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव में पहली बार दी जा रही इस सुविधा के लिए आखिरी तारीख 4 नवंबर है। होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता हों।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

श्री गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता को इस सुविधा का चयन करने के लिए बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा।

प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 42799 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 10803 मतदाता अब तक इस सुविधा के लिए आवेदन कर चुके हैं।

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