झारखंड HC ने 421 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी

Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत 421 महिला पर्यवेक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी अंतरिम रोक बरकरार रखी और गुरुवार, 6 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने केवल महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती को सीमित करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि किसी भी वर्ग को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है

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